कटक: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने आज यहां उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर छात्र संघ चुनावों पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की है, जिन पर पहले ओडिशा सरकार ने इस वर्ष के लिए राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रतिबंध लगा दिया था।
छात्र संगठन ने हाई कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि छात्र संघ का चुनाव जरूरी है. जनहित याचिका में उच्च शिक्षा सचिव को पक्षकार बनाया गया है. एबीवीपी ने बताया है कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर क्या नुकसान होगा. हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील पीतांबर आचार्य ने बताया कि एबीवीपी के राज्य सचिव ने जनहित याचिका दायर की है।
कानूनी वकील ने कहा कि जनहित याचिका में छात्र संगठन ने हाल ही में सुनाए गए कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया है जिसमें अदालत ने कहा है कि ऐसे चुनाव क्यों जरूरी हैं।
गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कॉमन एकेडमिक कैलेंडर (सीएसी) जो 13 सितंबर को ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, उसमें छात्र संघ चुनावों का कोई जिक्र नहीं है। 2018 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं.
कुछ दिन पहले, कांग्रेस की छात्र शाखा, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के सदस्यों ने राज्य भर के विभिन्न डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सामने प्रदर्शन किया था।
एनएसयूआई की राज्य इकाई के अध्यक्ष याशिर नवाज ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है क्योंकि सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है।”